MP School: नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगा स्कूल में प्रवेश, यह है बड़ा कारण

लोक शिक्षण संचालनालय

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (Directorate of public education, Madhya pradesh) ने नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer certificate) के किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश नहीं देने दिया जाएगा। इस मामले में डीपीआई आयुक्त जयश्री कियावत ने सोमवार को सभी जिले के संभागीय संयुक्त संचालकों को आदेश जारी किए हैं।

दरअसल प्रदेश में कई ऐसे विद्यार्थी हैं। जिन्होंने बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी के सरकारी स्कूलों में नामांकन करा लिया है। ऐसे विद्यार्थियों पर डीपीआई सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने कहा कि बिना टीसी के किसी विद्यार्थी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वही लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि विद्यार्थी ने अंतिम बार जिस संस्थान में अध्ययन किया हो। उस संस्थान से प्राप्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश संबंधी आवेदन भरे जा सकेंगे। वहीं आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए बिना टीसी (TC) के किसी विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही डीपीआई आयुक्त ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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Kashish Trivedi

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