इंदौर,स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। धार्मिक भावनाओं(religious sentiments) को आहत करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा(judicial custody) में इंदौर की सेंट्रल जेल(indore central jail) में बंद नलिन यादव और सदाकत खान को इंदौर हाई कोर्ट ने आज 26 फरवरी को अन्तरिम बेल दे दी है। नलिन यादव के अधिवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि हाई कोर्ट ने सीआरपीसी 41 का उल्लंघन मानते हुए अन्तरिम बेल दी है। इसके पहले इसी मामले में स्टैंडअप कोमेडियन(standup comedian) और मामले में मुख्य आरोपी मुनव्वर फारुखी(munavvar faruqui) को सुप्रीम कोर्ट से अन्तरिम बेल मिली थी।सुप्रीम कोर्ट(supreme court) ने मुनव्वर की गिरफ्तारी में सीआरपीसी 41 का उल्लंघन मानते हुए अन्तरिम बेल दी थी।
वहीं आज इंदौर हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित आर्य की बेंच में सुनवाई हुई। एकल पीठ ने इन्हीं को आधार मानते हुए नलिन यादव और सदाकत खान को बेल दी है। बता दें कि बीती 1 जनवरी को इंदौर के 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में नववर्ष के कार्यक्रम में गुजरात के कॉमेडियन मुनव्वर फारूखी, एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास, नलिन यादव, सदाकत खान और एक नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 269, 298, 188 और 34 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। यह प्रकरण हिन्द रक्षक संगठन के संयोजक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने तुकोगंज थाने में दर्ज कराया था।
इस मामले में मुख्य आरोपी मुनव्वर फारुखी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद 6 फरवरी को देर रात इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था। एक नाबालिग को घटना के एक दिन बाद रिहा कर दिया गया था। सहआरोपी प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को भी 12 फरवरी को इंदौर हाईकोर्ट से अन्तरिम जमानत मिली है।