नगर निकाय चुनाव 2021: निकाय आरक्षण में फंसा एक और पेंच, एक बार फिर टलेंगे चुनाव!

निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में नगरीय निकाय चुनाव (Urban body elections) के पूरे आसार नजर आ रहे हैं आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच (gwalior bench) के बाद अब इंदौर खंडपीठ (indore bench)  ने भी आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया कि बार-बार एक ही वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण करना सही नहीं है। इससे अन्य वर्ग के लोगों को चुनाव से वंचित होना पड़ेगा।

दरअसल सोमवार को जारी आदेश में इंदौर खंडपीठ ने भी आरक्षण पद्धति पर रोक लगा दी है। वही कहा गया है कि निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया में रोटेशन पॉलिसी (rotation policy) का पालन होना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरैना, उज्जैन में दो नगर निगम सहित 81 नगर पालिका और नगर परिषद के महापौर अध्यक्ष के आरक्षण पर रोक लगा दी। वहीं आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सोमवार को इंदौर खंडपीठ ने भी फैसला सुनाया है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi