अब इन दो जिलों में लगाया सख्त LOCKDOWN, प्रतिबंध तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

Kashish Trivedi
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लॉकडाउन

खंडवा, सुशील विधानी। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में कोरोना (corona) की चेन को तोड़ने के लिए अब दो और जिलों ने लॉकडाउन (LOCKDOWN) की घोषणा कर दी है। 31 मई तक अब इन दोनों जिलों में सख्ती बरती जाएगी। इस मामले में खंडवा जिला कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े ने आदेश जारी किया है। इसके अलावा धार जिले में भी 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) का ऐलान किया गया है।

प्रतिबंध के दौरान खंडवा में अस्पताल, नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इसके अलावा सब्जी और फलों के सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा विक्रय की अनुमति दी जाएगी। सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे तक विक्रेताओं को दूध वितरण की अनुमति दी गई है।

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इसके अलावा सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पानी के कैन होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। साथ ही नगरीय क्षेत्र में अनुभाग अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकृत किराया विक्रेता, होम डिलीवरी कर सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। हालांकि अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण केंद्र में आवागमन की सुविधा दी गई है। बैंक शाखा, एटीएम और पेट्रोल पंप संचालित रहेंगे।

आवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर लोगों को एकत्र होना पूर्ण वर्जित किया गया है। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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हालांकि कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्य जिलों से माल सेवाओं के आवागमन की छूट दी गई है। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आदि के चिकित्सक सेवाएं की छूट दी गई है। केमिस्ट, किराना दुकान, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, बैंक और एटीएम दूध और सब्जी की दुकान और ठेले के लिए छूट दी जाएगी। वहीं एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस की होम डिलीवरी सेवाएं जारी रहेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान जारी रहेगी।

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