ग्वालियर, अतुल सक्सेना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के ग्वालियर दौरे (Gwalior visit) के खिलाफ मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर (Main Bench MP High Court Jabalpur) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। ग्वालियर के निवासी ने कोरोना गाइड लाइन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर का हवाला देते हुए ये जनहित जाचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि सिंधिया के दौरे में मुरैना से लेकर ग्वालियर तक भारी भीड़ जुटेगी जो कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर , मुरैना के कलेक्टर और एसपी को पार्टी बनाया गया है। उम्मीद है कि याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई हो।
ग्वालियर के निवासी डोंगर सिंह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में एक जनहित याचिका लगाई है। ये जनहित याचिका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुरैना और ग्वालियर के दौरे के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल चल रहा है। पहली और दूसरी लहर में सैकड़ों मौतों को सबने देखा है जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
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इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्कता बरतने के लगातार निर्देश दे रही है ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय दौरे को अनुमति दिया जाना अनुचित है। (22 से 24 सितम्बर ) याचिकाकर्ता डोंगर सिंह ने अपने वकील वीर सिसोदिया के माध्यम से प्रस्तुत की याचिका में कहा है कि सिंधिया के दौरे से पहले ही प्रभारी मंत्री शहर में है, वे कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। याचिकाकर्ता ने कोरोना से जुड़े कई आदेशों का हवाला देते हुए सिंधिया के दौरे को भव्य रूप प्रदान नहीं करने की अपील की है और कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन की दिशा में क़ानूनी कार्रवाई का निवेदन किया है।
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याचिका में मधयपदेश शासन के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर और मुरैना के कलेक्टर एवं एसपी को पार्टी बनाया है। याचिका अर्जेन्ट हियरिंग में लगाई है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को इसपर सुनवाई हो।
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गौरतलब है कि ग्वालियर में इस समय धारा 144 प्रभावित है, कांग्रेस भी लगातार कोरोना गाइड लाइन और धारा 144 के बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे और उनकी शोभायात्रा को अनुमति दिए जाने का विरोध कर रही है। अब ये मामला न्यायालय में भी पहुँच गया है।