भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। आम नागरिक (Common People) की दिन रात सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों (Police personnel) को प्रदेश सरकार ने एक राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत आचानक सेवा के दौरान अगर किसी पुलिसकर्मी की मौत (Demise) हो जाती है तो उनके परिवार को उनकी सेवानिवृत्त की उम्र (Retirement Age) होने तक दिवंग्त की पत्नी को अंतिम वेतम मिलेगा, वहीं सेवानिवृत (Retirement) होने के बाद वेतन का 50 फीसदी पेंशन (pension) मिलेगी।
दरअसल पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग नियम 1965 में संशोधन किया गया है। जिसके तहत जवान की आकस्मिक मौत पर उसकी पत्नी को अंतिम वेतन दिया जाएगा, लेकिन इस वेतन में वार्षिक वेत वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को जोड़ा नहीं जाएगा। वहीं ऐसा करने से सरकार पर जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है वो नहीं पड़ेगा।
साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु के बाद परिवार को पुलिस कर्मी के वेतन का 50 फ़ीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग नियम 1965 में संशोधन करते हुए हैं इस उप नियम को स्थापित किया है।
जारी किए गए आदेश को लेकर वित्त विभाग के अधिकारी बताते हैं कि दरअसल, असमंजस के हालात पैदा हो रहे थे क्योंकि नियम में ज्यादा उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया गया था। जिसे सुधारने के लिए पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ती वेतन नियम में संशोधन किया गया है