भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में चतुर्थ श्रेणी (Fourth Grade) ही नहीं, सभी कर्मचारियों (Employees) की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) 62 वर्ष ही है। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण भी जारी किया है।
राज्य में सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर पूरे दिन गहमागहमी रही। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि राज्य शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चर्तुथ श्रेणी की नियुक्ति में आयु-सीमा को बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष की गई है। पूर्व में नियुक्ति के लिए आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय (सेवानिवृत्ति) आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिक आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी।
मध्यप्रदेश सचिवालय (चर्तुथश्रेणी) सेवा भर्ती नियम 1987 में पूर्व प्रावधान अनुसार, मंत्री स्थापना में चर्तुथ श्रेणी की नियुक्ति मंत्रियों की इच्छानुसार की जाएगी। इसकी अवधि मंत्री के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। इसमें आयु-सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी निर्धारित शर्ते भी लागू होंगी। नियुक्ति आयु-सीमा के संबंध में मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र चार जुलाई 2019 द्वारा आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना 29 अक्टूबर 2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष किया गया है।