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अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सख्त शिवराज सरकार, विधेयक में किए महत्वपूर्ण प्रावधान

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में अवैध कॉलोनी को वैध  (Illegal colony legalized) करने के लिए विधेयक (bill) को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी बनाने वालों को रोकने के लिए सख्त नियम तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 (Madhya Pradesh Municipality Law Amendment Bill 2021) में दो प्रावधान किए गए हैं।

जिसके मुताबिक यदि कॉलोनी में किसी तरह के विकास कार्य को अधूरा छोड़ा गया तो उस कॉलोनी में पड़े कॉलोनाइजर (Colonizer) के खाली प्लॉट को बंधक बनाया जाएगा और उससे मिलने वाली राशि से कॉलोनी का काम पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर ने अगर मंजूरी ले-आउट का किसी भी तरह का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं इस मामले में 7 साल की सजा और 10 लख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है।


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Kashish Trivedi

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