LOCKDOWN 4.0 की व्यवस्था को लेकर आज प्रदेशवासियों को सम्बोधित करेंगे CM शिवराज

भोपाल।

केंद्र सरकार के रविवार को लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा हो चुकी है। जहां चौथे चरण के लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हलाकि इस बार कार्य की अधिखतम जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गयी है। जिसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को लॉकडाउन 4 की व्यवस्था को लेकर जनता के सामने आएंगे। सरकार सोमवार को तय करेगी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो का वर्गीकरण कैसा होगा। कौन से जिले रेड जोन में और कौन से बाकी दोनों जोन में होंगे।

माना जा रहा है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और बुरहानपुर जिले में जिस तरह कोरोना के पाॅजिटिव केस मिल रहे हैं। इन्हें रेड जोन में ही रखा जाएगा। यहां सख्ती बरकरार रहेगी। वैसे रेड जॉन वाले क्षेत्रों को बफर में बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। जिससे साफ़ है कि रेड ज़ोन के कुछ इलाके सील होंगे। बाकी में कुछ रियायत दी जा सकती है। वहीँ अगर राजधानी कि बात करें तो शहर के छह सेक्टर में जरूरी शर्तों के साथ छूट दी है, जबकि जहांगीराबाद, ऐशबाग, अशोका गार्डन, मंगलवारा, तलैया समेत अन्य हॉट स्पॉट वाले इलाकों में टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी में अस्पताल जाने की छूट दी जाएगी। राजधानी में कंटेनमेंट जोन के बाहर और गोविंदपुरा क्षेत्र की इंडस्ट्री को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे। सरकार और प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे।

बता दें कि लॉकडाउन 4.0 से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chouhan)रविवार को एक बार फिर प्रदेश की जनता से फेसबुक(facebook) पर रुबरु होने जा रहे थे। जहाँ सीएम लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के बाद लॉकडाउन 4.0 के नए स्वरूप को लेकर चर्चा करने वाले थे। लेकिन इसके पहले ही उनके कार्यक्रम में बदलाव हो गया। वहीँ अगले आदेश के आने तक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।

भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक रेड जोन के लिए क्या रहेगा चालू, क्या बंद…

कंटेंनमेंट जोन का दायरा बढ़ाकर उसे बफर में बदला जाएगा।
कंटेंनमेंट क्षेत्र में कोई भी ढील नहीं मिलेगी।
कंटेंनमेंट जोन में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा।
वाटर पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।
स्थानीय परिवहन बंद रहेगा।
बाइक, निजी चारपहिया वाहन को छूट रहेगी।
खाने की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
प्राइवेट ऑफिस 33% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे।
सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ चालू रहेंगे।
कंटेंनमेंट क्षेत्र के अलावा बाकी जगहों पर दुकानें खुल सकेंगी।
कंटेंनमेंट क्षेत्र के बाहर रहने के लिए होटल खोले जा सकेंगे।
कंटेंनमेंट जोन के बाहर 25 श्रमिकों के साथ निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
भीड़भाड़ वाले ऑफिस जनता के लिए बंद रखे जाएंगे।

ऑरेंज जोन के लिए…
रेड जोन के लिए क्रमश: शुरुआती पांच बिंदुओं की शर्तें एक जैसी रहेंगी।
कंटेंनमेंट क्षेत्र छोड़कर बाहर के क्षेत्र में ढील मिलेगी।
निर्माण कार्यों में श्रमिकों के नियोजन की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।
कंटेंनमेंट क्षेत्र छोड़कर अन्य जगहों पर परिवहन शुरू किया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन में छूट मिलेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जाएगा।
परिवहन में 50 फीसदी यात्रियों की बाध्यता रहेगी।
शॉपिंग मॉल को खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है।

ग्रीन जोन के लिए…
गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा।
सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे।
शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं।
वाटर पार्क, जिम, सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।


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