जबलपुर।
सत्ता में वापस आते ही शिवराज(shivraj) सरकार ने मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता(mp congress spokesperson) शोभा ओझा(shobha ojha) को महिला आयोग की अध्यक्ष पद के आदेश को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट(highcourt) ने शोभा ओझा को राहत देते हुए अध्य्क्ष पद पर बने रहने का फैसला सुनाया है। वहीँ कोर्ट ने ये भी कहा है कि आगामी आदेश तक शोभा ओझा मध्यप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहेंगी। वहीँ मामले कि अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
शिवराज सरकार के द्वारा शोभा ओझा को महिला आयोग के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शोभा ओझा को होई कोर्ट ने आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बने रहने कि बात कही गयी है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि शोभा ओझा को पद से हटाने के वक्त से यथास्थिति मानी जाए। वहीँ इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।
गौरतलब है कि सियासी हलचल के बीच कमलनाथ सरकार द्वारा की गई ताबड़तोड़ नियुक्तियों को शिवराज रद्द कर दिया था। सरकार गिरने से एक हफ्ते पहले ही ये नियुक्तियां की गयी थीं लेकिन बीजेपी की सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शिवराज ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।हालांकि यह मामला कोर्ट मे भी चल रहा था। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। जिसके बाद शोभा ओझा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कि थी।