DA Hike: छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। अब मजदूरों को पहले से अधिक वेतन मिलेगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किया है। शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल, 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है।
कैसे निर्धारित होती है न्यूनतम वेतन की दरें?
बता दें कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन और अगरबत्ती नियोजन में काम कर रहे श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए सूचकांक के आधार पर करता है। हर साल दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) को महंगाई भत्ते को निर्धारित किया जाता है। 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित हो चुकी हैं।
वेतन में होगी कितनी वृद्धि?
लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच 14 बिन्दु की औसत बढ़ोत्तरी की गई है। इस हिसाब से 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 280 रुपये का इजाफा हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार कृषि नियोजन में कार्यरत मजदूरों के लिए लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई है, जिसके तहत 5 रुपये प्रति बिन्दु के मान से महंगाई भत्ते में 280 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में की गई है। वहीं अगरबत्ती उद्योग से संबंधित श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 7.08 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती की वृद्धि की गई है।। वर्ग अनुसार कितनी होगी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन?
वर्ग के अनुसार श्रमिकों का न्यूनतम वेतन
अकुशल वर्ग “अ” श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 10,900 रुपये, वर्ग “ब” के लिए प्रतिमाह 10,640 रुपये, वर्ग “स” के लिए प्रतिमाह 10,380 रुपये हैं। अर्द्धकुशल वर्ग “अ” श्रमिकों के लिए 11,550 रुपये प्रतिमाह, वर्ग “ब” के लिए 11,290 रुपये प्रतिमाह और वर्ग “स” के लिए 11,030 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। कुशल वर्ग “अ” के लिए 12,330 रुपये प्रतिमाह, वर्ग “ब” के लिए 12,070 रुपये प्रतिमाह और वर्ग “स” के लिए 11,810 रुपये प्रतिमाह मिनिमम सैलरी निर्धारित की गई है। वहीं उच्च कुशल वर्ग “अ” के लिए 13,110 रुपये प्रतिमाह, वर्ग “ब” के लिए 12,850 रुपये प्रतिमाह और वर्ग “स” के लिए 12,590 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित की गई है। मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रभावशाली वेतन श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर उपलब्ध है।