कैबिनेट की ओर से पैन कार्ड के नए स्वरूप यानी पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परमानेंट अकाउंट नंबर यानि पैन को अब सरकार नए स्वरूप में पेश करने जा रही है। जिससे इसके इस्तेमाल में आसानी होगी और यह और अधिक सुरक्षित होगा। दरअसल नए पैन कार्ड में सरकार द्वारा क्यूआर कोड दिया जा रहा है। जिसे स्कैन करके आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा।
ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सभी को यह पैन कार्ड बनवाना जरूरी है? इसके साथ ही इसे कैसे बनवाया जा सकता है? चलिए जानते हैं, क्या नया पैन कार्ड बनवाना सभी के लिए अनिवार्य है या नहीं?
क्या सभी के लिए अनिवार्य है?
बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नया पैन कार्ड ही बनवाया जाए। पुराने पैन कार्ड की वैधता पर इससे कोई असर नहीं होगा। यदि आपके पास पुराना पैन कार्ड है, तो वह वैध होगा। हालांकि आप नया पैन कार्ड चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नया पैन कार्ड बायोमेट्रिक और आधार इंटीग्रेशन से पहचान करने में सक्षम होगा। जिससे निजी जानकारी की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पैन 2.0 से टैक्स फाइलिंग भी आसान हो जाएगी।
कैसे आवेदन कर सकते हैं?
वहीं अब सवाल उठता है कि नया पैन कार्ड बनवाने के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते हैं? बता दें कि इसके लिए प्रोटीन यानि (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड। यह दो कंपनी पैन कार्ड के लिए आवेदन मान्य करती है। अब जिन्हें पैन कार्ड का नया स्वरुप चाहिए वह इन दोनों एजेंसी में से किसी पर भी आवेदन कर सकते हैं। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको ₹50 फीस देनी होगी। जानकारी के मुताबिक यह 20 से 25 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। जानकारी दे दें कि यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपको उसी निर्माता पर आवेदन करना होगा जिससे आपका पैन कार्ड बना है। इसकी जानकारी आपके मौजूदा पैन कार्ड के पीछे दी जाती है।