काम की खबर: इनकम टैक्स रिफन्ड में हो रही है देरी? इन गलतियों से रिजेक्ट हो सकता है ITR, तुरंत करें ये काम

इनकम टैक्स रिफंड में देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानें रिफंड में देरी होने पर क्या करना चाहिए?

Income Tax Refund

Income Tax Refund Delayed: इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिर तारीख 31 जुलाई 2024 थी। इस दौरान करीब 7 करोड़ से अधिक ITR भरे गए। अब तक कई टैक्सपेयर्स को रिफ़ंड के पैसे प्राप्त हो चुके हैं। अगस्त का महिना भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के खाते में अब तक रिफ़ंड के पैसे नहीं आए। आईटीआई में देरी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यदि आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो यह खबर आपके काम की साबित होती सकती है।

आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नए अंकों के मुताबिक 22 अगस्त तक सभी सत्यापित आईटीआर से 73.71% को प्रोसेसड किया गया है। मतलब 5,25,53,097 आईटीआर को आगे बढ़ाया गया है। वहीं 26.29% आईटीआर अभी भी पेंडिंग हैं। इसका मतलब यह है कि 20 दिनों के भीतर करीब 5 करोड़ करदाताओं को टैक्स रिफ़ंड मिल चुका है।

आईटीआर रिफ़ंड में क्यों हो रही देरी? ( Delay in ITR Refund Reasons)

  • कॉम्प्लेक्स आईटीर फॉर्म भी रिफ़ंड में देरी या अटकने का कारण हो सकती है। आईटी-2, आईटी-3 समेत कुछ फॉर्म कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए होते हैं, जिनके पास आय के एक से अधिक साधन होते हैं।
  • AR में गलती या आधी जानकारी के कारण भी रिफ़ंड में देरी हो सकती है।
  • बैंक या अकाउंट डिटेल्स गलत होने पर रिफ़ंड अटक सकता है।
  • बड़ा टैक्स रिफ़ंड क्लेम करने पर भी आईटीआर रिफ़ंड प्रोसेसड में देरी हो सकती है। क्योंकि अधिक टैक्स रिफ़ंड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सख्त जांच और बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है।

टैक्सपेयर्स करें ये काम (What To Do?)

  • आईटीआर में गलती या जानकारी होने पर आयकर विभाग यदि कोई नोटिस भेज रहा है तो तुरंत इसका जवाब दें। रजिस्टर्ड ईमेल और ई-फ़ाइलिंग को चेक करें।
  • आईटीआर में गलतियों या विसंगीतियों को चेक करें। बैंक डिटेल्स, TDS/TCS या एडवांस टैक्स डेटा में सुधार करने की सुविधा आयकर विभाग प्रदान करता है। आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
  • ITR सत्यापित न होने पर भी रिफ़ंड प्रोसेस नहीं होया है। आप ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन आईटी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। यस सीपीसी, बेंगलुरू को आईटीआर-V भेज सकते हैं।
  • इन सभी प्रक्रियाओं के बाद इंतजार करें। यदि इंतजार करने के बाद भी रिफ़ंड अटका हुआ है, तो ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

ऐसे दर्ज करें शिकायत (How To File Complain?)

शिकायत दर्ज करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर “ई-निवारण” सेक्शन पर जाएं। “शिकायत जमा करें” के विकल्प को चुनें। रिफ़ंड से संबंधित कैटेगरी पर क्लिक करें। जरूरी जानकारी दर्ज करें और शिकायत दर्ज करें। आयकर विभाग आपकी शिकायत की समीक्षा करेगा। इसके बाद समाधान करेगा।


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Manisha Kumari Pandey

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