RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। 21 सितंबर को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का लाइसेन्स रद्द होने की घोषणा की गई थी। अब केन्द्रीय बैंक ने दो अन्य बैंकों का लाइसेन्स भी रद्द कर दिया है। इनके बैंकिंग कारोबार पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई के मुताबिक यदि बैंकों को अपना अपना बैंकिंग कारोबार आगे जारी रखने की अनुमति मिलती है तो इसका प्रभाव सार्वजनिक हित पर पड़ेगा। इन बैंकों का नाम मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता (मास्की, कर्नाटक) और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बहराईच , यूपी) है।
ये है वजह
आरबीआई ने बताया इन बैंकों के पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इस तरह इन दोनों बैंकों ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56, धारा 11 (1) और धारा 22 (3)(D) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहें। इतना ही नहीं ये बैंक अपने वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में भी असमर्थ है। सेंट्रल बैंक इन्हें जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक भी बताया है।
बैंकिंग व्यवसाय पर प्रतिबंध, ग्राहकों पर पड़ेगा असर
रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर से मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग बिजनेस पर बैन लगा दिया है। इन्हें जमा स्वीकार करने और जमा की चुकौती भी शामिल है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) ने नियमों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक अपनी जमा राशि का दावा करने के हकदार होगा।