नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अक्टूबर (October 1) का महिना शुरू होते ही पैसे से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं। लोन, रेपो रेट, कार्ड टोकनाइजेशन, अटल पेंशन योजना, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल -डीजल, प्लेटफॉर्म टिकट समेत कई नए बदलाव अक्टूबर के महीने में नजर आने वाले हैं। 30 सितंबर को आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी है, जिसका असर बैंकिंग सेक्टर में दिखेगा। आइए जानें 1 अक्टूबर से पैसों से जुड़े किन-किन नियमों में बदलाव हुआ है।
इन बैंकों ने महंगा किया लोन
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने के बाद कई बैंकों ने लोन महंगा कर दिया है। इस लिस्ट में HDFC, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक भी शामिल है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनैन्स ने भी लेंडींग रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने RBLR को बढ़ाकर 8.75 फीसदी कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने IBLR बढ़ाकर 9.60 फीसदी कर दिया है। वहीं होम लोन कंपनी HDFC लिमिटेड ने ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है।
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डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू हो चुका है। आरबीआई के मुताबिक इस नए नियम के तहत ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधाएं और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस नए नियम के तहत ग्राहक जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या एप पर लेन-देन करेंगे, तब उनके कार्ड की डीटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव हो जाएगा। कार्ड टोकनाइजेशन करने के बाद कोई भी शॉपिंग वेबसाईट या ई-कॉमर्स वेबसाईट यूजर्स के कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव कर पाएगा।
अटल पेंशन योजना के नियम बदले
अटल पेंशन स्कीम के एपीवाई में बड़ा बदलाव हुआ है। जो भी व्यक्ति इनकम टैक्सपेयर है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। रिपोर्ट की मानें तो जो व्यक्ति इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं वो इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक योजना है। इस स्कीम के तहत असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है। 60 वर्ष की आयु होने प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 1000 रुपए, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये तक की राशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है।
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प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में इजाफा
त्योहार के सीजन को देखते हुए दक्षिण रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए डबल भुगतान करना होगा। यह फैसला ट्रेनों में भीड़ कम करने और सही सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लागू किया गया है। अब 10 रुपये में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये में मिलेगा।
म्यूचुअल फंड के नियम बदले
म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम आज यानि 2 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए नॉमिनेशन डीटेल देना अनिवार्य होगा। यदि कोई निवेशक नॉमिनेशन डीटेल नहीं देता है तो उसे डिक्लेरेशन भरना होगा।
एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
हर महीने की शुरूआत में एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किये जाते हैं। इस महीने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों नें राहत देखते हुए कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में कटौती की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 36 रुपये तक सस्ता हुआ है।
NPS में ई-नामांकन अनिवार्य
पीएफआरडीए ने कॉर्पोरेट सेक्टर में कई नए बदलाव किये हैं। अब सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ई-नामांकरण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किये गए है। नई NPS ई-नामांकन प्रक्रिया के मुताबिक नोडल कार्यालय के पास NPS अकाउंटहोल्डर्स के ई-नामांकन रीक्वेस्ट को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। यदि नोडल कार्यालय 30 दिनों के अंदर अनुरोध को लेकर कोई कदम नहीं उठाता है तो केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों के सिस्टम में ई-नामांकन के अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।