अब इस बैंक में समय से पहले FD तुड़वाने पर इतना लगेगा जुर्माना, जानिए कितनी लगेगी पेनल्टी

Amit Sengar
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नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। देश में प्राइवेट क्षेत्र के यस बैंक (YES Bank) ने फिक्स्ड डिपाजिट (FD) पर लागू नियमों को सख्‍त कर दिया है, यस बैंक के नए नियम के अनुसार समय से पहले फिक्स्ड डिपाजिट (FD) तुड़वाने पर अब बैंक ने जुर्माना बढ़ा दिया है। आने वाले 8 अगस्त से नए नियम लागू होंगे। यस बैंक ने 0.25 फीसदी जुर्माना बढ़ाया है। हालांकि बढ़ी हुईं दरें वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू नहीं होंगी, क्योंकि यस बैंक वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक पर एफडी निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाता है।

YES BANK बैंक के अनुसार, 181 दिनों से कम या उसके बराबर अवधि के लिए यस बैंक निवेशकों से 0.50 प्रतिशत जुर्माना वसूल करेगा, जोकि पहले 0.25 प्रतिशत था। 182 दिनों और उससे अधिक की अवधि के लिए यस बैंक समय से पहले FD निकासी के लिए 0.75 प्रतिशत का जुर्माना लगाएगा, जो पहले 0.50 प्रतिशत था।उपरोक्त दरों पर जुर्माना उन सभी व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए लागू होगा जो यस बैंक में fixed deposit खोलते हैं। यदि जमा करने के सात दिन के अन्दर कोई व्यक्ति अपनी एफडी तोड़ता है, तो बैंक जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा। साथ ही एनआरई डिपाजिट के 12 महीने पूरे होने से पहले भी बंद करने पर बैंक की ओर से कोई ब्याज नहीं मिलता है और न ही इसपर प्रीमैच्योर क्लोजर चार्ज लागू होगा।

यस बैंक के कर्मचारी जिन्होंने 5 जुलाई 2019 से 9 मई 2021 की अवधि के लिए एफडी बुक या नवीनीकृत किया है, उन्हें उपरोक्त दरों पर समय से पहले एफडी निकासी जुर्माना देना होगा। वहीं, 10 मई 21 को और उसके बाद बुक या रिन्यू की गई एफडी के लिए बैंक के कर्मचारियों पर कोई प्रीमैच्योर पेनल्टी नहीं लगेगी।

बता दें कि YES Bank की और से 18 जून को एफडी पर ब्‍याज दरों में बढ़ोत्तरी की थी। इसके तहत बैंक अब आम नागरिकों को अलग-अलग समय अवधि वाली एफडी पर 3.25% से 6.50 % तक ब्‍याज देता है, जबकि वरि‍ष्‍ठ नागरिकों को 3.75 % से 7.25 % तक ब्‍याज देता है, इसमें 7 दिन से लेकर 10 साल तक समय वाली FD शामिल हैं, 18 महीने से 10 साल के बीच मेच्‍योर होने वाली 2 करोड़ से कम की FD पर बैंक सामान्‍य नागरिक को 6.5 FD और वरिष्‍ठ नागरिक को 7 से 7.25 % तक ब्‍याज ऑफर करता है।

यस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि समय से पहले एफडी निकासी जुर्माना ब्याज आंशिक और साथ ही पूर्ण निकासी के लिए लिया जाएगा। समय से पहले निकासी के लिए जुर्माना एफसीएनआर और आरएफसी जमा पर लागू नहीं है। 5 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर मूल्य के लिए मौजूदा जुर्माना संरचना सभी कार्यकाल और मूल्य बकेट के लिए 0.25 प्रतिशत पर जारी रहेगी। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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