Bank News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्शन (RBI Action) जारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर केन्द्रीय बैंक ने पाँच सहकारी बैंकों पर जुर्माना (Monetary Penalty) लगाया है। ये बैंक देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। सभी बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i), सेक्शन 56 और 47 ए (1) (सी) के तहत पेनल्टी ठोकी गई है। आरबीआई ने 18 दिसंबर सोमवार को इस संबंध में बयान भी जारी किया है।
पश्चिम बंगाल के इस बैंक पर लगी पेनल्टी
आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदनीपुर में स्थित कोनटाई सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह बैंक केवाईसी से संबंधित नियमों का अनुपालन करने में विफल रहा है। साथ ही खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली भी स्थापित नहीं कर पाया।
गुजरात के इस बैंक पर लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने मेहसाणा जिले में स्थित द लखवद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। इस बैंक द्वारा स्वीकृत किए लोन के गारंटर निदेशक के रिश्तेदार पाए गए। बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोजर सीमा के साथ-साथ विवेसकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा भी उल्लंघन किया।
महाराष्ट्र के तीन बैंकों पर जुर्माना
आरबीआई ने नियमों के गैर अनुपालन को लेकर महाराष्ट्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। इस बैंक ने SAF से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नए लोन को स्वीकृत किया। पुणे के सनमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड पर जमा खातों के रखरखाव से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन पर केन्द्रीय बैंक ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं वीटा के द मनमन्दिर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। यह बैंक उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी आवधिक अद्यतन सुनिश्चित नहीं कर पाया। खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में भी विफल रहा। इसके अलावा निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी कर पाया।