RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन होने 6 बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पाँच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वहीं एक पर प्रतिबंध लगाया है। जिन बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है, उनके ग्राहकों पर इस एक्शन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन प्रतिबंध के कारन बैंक के ग्राहक 6 महीने तक पैसे विथ्ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
इस बैंक के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसे
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस बैंक को मंगलवार से लोन या एडवांस रिन्यू करने या स्वीकृत करने की अनुमति नहीं है। न बैंक कहीं निवेश कर सकता है और न ही नए डिपॉजिट को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जमाकर्ता को खाते से पैसे निकालने की अनुमति भी आरबीआई ने नहीं दी है। जमा के विरुद्ध लोन को निर्धारित शर्तों के अधीन समायोजित करने की अनुमति केंद्रीय बैंक ने दी है। डीआईसीजीसी एक्ट 2021 के तहत जमाकर्ता जमा राशि के 50 लाख की क्षमता में जमा बीमा को क्लेम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक अगले 6 महीने तक बैंक के स्थिति की समीक्षा करेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर बैंक से प्रतिबंध भी हटाया जा सकता है।
इन बैंकों पर गिरी गाज
आरबीआई ने अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र), द पनवेल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (रायगढ़, महाराष्ट्र), द फतेहाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोगेंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सोलन हिमाचल प्रदेश) और द नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। हालांकि बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर इस कार्यवाही का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि रिजर्व बैंक ने कर दी है।
ये है वजह
- अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के संबंध में एक महीने का नोटिस दिए बिना बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कमी के लिए दंडात्मक शुल्क निर्धारित किया। न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया और शुल्क निष्क्रिय खातों को सक्रिय किया।
- लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर द पनवेल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर लावारिस जमा राशि को जमा करता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित न करने के आरोप में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 2 लाख रुपए की पेनल्टी ठोकी गई है।
- धोखाधड़ी को लेकर आरबीआई को देरी से रिपोर्ट करने के आरोप में जोगेंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
- विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्स्पोज़र सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में द नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए रुपए की पेनल्टी लगाई है।