एक हफ्ते में दूसरी बार आरबीआई का एक्शन (RBI Action) सामने आया है। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त कार्रवाई की है। इनमें से दो बैंक महाराष्ट्र और ओडिशा में स्थित है। कार्रवाई से संबंधित बयान केंद्रीय बैंक ने 27 मार्च गुरुवार को जारी किया है। बता दें कि आरबीआई ने बुधवार को एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया था।
महाराष्ट्र में द जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 0.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई में स्थित एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इसके अलावा ओडिशा के परलाखेमुंडी में स्थित द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंकों पर लगे क्या आरोप?
ओडिशा में स्थित द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) और प्रतिपक्ष जोखिम सीमाओं का उल्लंघन किया। दो सीआईसी के सदस्यता प्राप्त करने में विफल भी रहा। महाराष्ट्र के जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निर्धारित सीमा से परे बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन स्वीकृत किए। एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने सोने की खरीद के लिए कुछ लोन स्वीकृत या अनुदानित किया।
जानें पूरा मामला
31 मार्च 2024 को बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा निरीक्षण किया गया था। इस दौरान पता चला कि बैंक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इसके बाद सभी बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर आई प्रतिक्रिया और अन्य प्रस्तुतियों के आधार पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि यह कार्रवाई नियमों की अनदेखी के कारण आरबीआई ने की है। बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या किसी समझौते पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि केंद्रीय बैंक ने की है।