Real Estate : इस राज्य के लोगों को लगा झटका, महंगा हुआ प्रॉपर्टी खरीदना, अब स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट पर छूट को किया गया समाप्त

Real Estate : कोविड-19 महामारी के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए दी गई प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट अब खत्म हो चुकी है। जिसके चलते पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

Rishabh Namdev
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Real Estate : पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी पर दी गई टैक्स और छूट को समाप्त करने का निर्णय लिया है। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए दी गई छूट अब खत्म हो चुकी है। राज्य सरकार ने सोमवार को यह घोषणा की।

राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय:

दरअसल राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर घोषणा की कि स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2 प्रतिशत की छूट को समाप्त कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही, सर्किल रेट में 10 प्रतिशत की छूट भी खत्म कर दी गई है। कोविड महामारी के समय में रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए यह छूट दी गई थी। अब यह राहत 1 जुलाई से समाप्त हो गई है।

कोविड महामारी के दौरान मिली राहतें:

जानकारी के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान, 30 अक्टूबर 2021 से पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सर्किल रेट और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल रही थी। इस छूट का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को उभरने में मदद करना था। हालांकि ढाई साल से अधिक समय तक यह छूट लागू रही, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

सर्कुलर में राज्य सरकार की घोषणा:

दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्कुलर में बताया है कि विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के बाद गवर्नर ने स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में दी गई राहत को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यह निर्णय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब अधिक स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट चुकाने पड़ेंगे।

अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जाएगा :

दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान, अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने के लिए सरकारों ने कई कदम उठाए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में छूट दी थी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफी लाभ हुआ और अर्थव्यवस्था को उभरने में मदद मिली। हालांकि, यह छूट कई बार विस्तार पाने के बाद आखिरकार 30 जून 2024 को समाप्त हो गई।

राज्य सरकार के इस निर्णय का प्रभाव रियल एस्टेट सेक्टर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में तेजी लाने के उद्देश्य से दी गई छूट अब समाप्त हो जाने से प्रॉपर्टी की खरीद में कमी आ सकती है। इसके अलावा, प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।


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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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