टैक्सपेयर्स को मिली राहत, अब इस दिन तक फाइल कर पाएंगे ITR, डेडलाइन आगे बढ़ी, शर्तें लागू, देखें खबर

विवाद से विश्वास स्कीम और बिलेटेड आईटीआर फ़ाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ गई है। यह फैसला सीबीडीटी ने करदाताओं के हित में लिया है। आइए जानें टैक्सपेयर्स कब तक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं?

Manisha Kumari Pandey
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ITR Filing: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है। बिलेटेड और रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है। वित्त वरसग 2023-25 के लिए अब करदाता 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

इससे पहले बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। लेकिन सीबीडीटी ने मंगलवार को सर्कुलर जारी करते हुए तारीख आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी हो। हालांकि फ्रेश आईटीआर फ़ाइल की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी। नई डेडलाइन खत्म होने से पहले यदि कोई आईटीआर फाइल करने में विफल होता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अन्य कई वित्तीय नुकसान भी हो सकते हैं।

हाई कोर्ट ने दिए थे सीबीडीटी को निर्देश (Income Tax Return)

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को इनकम टैक्स रिटर्न की डेट लाइन आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि, “डेडलाइन आगे बढ़ने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है की धारा 87ए  के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं को प्रक्रियागत बिना किसी परेशानी किए वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।”

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विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन भी आगे बढ़ी (Vivad Se Vishwas Scheme)

सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। स्कीम को बजट 2024 में पेश किया गया। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को निपटना है। साथ ही करदाताओं को विवादित कर की कम राशि का भुगतान करने का अवसर प्रदान करना है।

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