व्‍यापारी ध्‍यान दें, अगर आईटीआर में आय छिपाई तो अब 10 वर्ष तक के रिकार्ड की होगी जांच

Income Tax Return filing

Income Tax Return : यह खबर रिटर्न फाइल कर आयकर जमा करने वाले व्यापारियों के लिए है। आयकर रिटर्न भरते समय करदाताओं को गलती करने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सपैयर्स को किसी भी हालत में अपनी इनकम नहीं छिपानी चाहिए। आयकर के नियमों के अनुसार, टैक्सपैयर्स ने अगर 50 लाख या ज्यादा की आय छिपाई है, तो आयकर अधिकारी उसके खातों की पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड खंगाल सकती है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग द्वारा इन दिनों जाँच भी शुरू कर दी गई है, और करदाताओं को नोटिस भेजने की भी तैयारी है।

कर विशेषज्ञों के अनुसार करदाता को हमेशा अपने आय के स्त्रोत की जानकारी होनी चाहिए। अगर आय के स्रोत की जानकारी नहीं है तो उस स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आय के स्रोत की जानकारी नहीं देने पर टैक्स के साथ ही जेल भी . जाना पड़ सकता है।

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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”