Income Tax Return : यह खबर रिटर्न फाइल कर आयकर जमा करने वाले व्यापारियों के लिए है। आयकर रिटर्न भरते समय करदाताओं को गलती करने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सपैयर्स को किसी भी हालत में अपनी इनकम नहीं छिपानी चाहिए। आयकर के नियमों के अनुसार, टैक्सपैयर्स ने अगर 50 लाख या ज्यादा की आय छिपाई है, तो आयकर अधिकारी उसके खातों की पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड खंगाल सकती है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग द्वारा इन दिनों जाँच भी शुरू कर दी गई है, और करदाताओं को नोटिस भेजने की भी तैयारी है।
कर विशेषज्ञों के अनुसार करदाता को हमेशा अपने आय के स्त्रोत की जानकारी होनी चाहिए। अगर आय के स्रोत की जानकारी नहीं है तो उस स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आय के स्रोत की जानकारी नहीं देने पर टैक्स के साथ ही जेल भी . जाना पड़ सकता है।
फाइनेंस बिल 2022 में ही यह बदलाव किया जा चुका है। करदाताओं को परेशानी से बचने के लिए अपना टैक्स पूरी ईमानदारी के साथ भरना चाहिए। करदाता की संपत्ति के अलावा उसके द्वारा किए गए लेन-देन पर भी हो सकती है। साथ ही छिपाई हुई संपत्ति सोना-चांदी, नकद या शेयर भी हो सकता है।
जाँच के घेरे में संदिग्ध खाते, हो रही स्क्रूटनी
आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो विभाग द्वारा ऐसे संदिग्ध खातों की स्कूटनी की जा रही है और आने वाले दिनों में करदाताओं को नोटिस भी भेजने की तैयारी है। बहुत से ऐसे संदिग्ध खाते हैं, जिनकी जांच की जा सकती है। विभागीय सूत्रों का का कहना है कि पुराने मामलों में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता के मामलों में शीघ्र ही 10 वर्ष पुराने लेन-देन की जांच भी हो सकती है। बता दें कि आयकर विभाग के • पास पहले छः वर्ष तक जांच करने का अधिकार था, इसे वर्तमान में तीन वर्ष कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस बिल 2022 में किए गए बदलाव के अनुसार अब 10 वर्ष पुराने रिकार्ड भी खंगाले जा सकते हैं।
ऐसे रखें खर्चों का हिसाब
टैक्स सलाहकारों के अनुसार, इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए करदाताओं को चाहिए, कि घर में शादी या अन्य उत्सव में होने वाले खर्चों का हिसाब भी अपने बही खाते में दर्ज करें। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स विभाग 77.25 प्रतिशत टैक्स वसूल सकता है।