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Sun, Dec 14, 2025

CBSE का अहम नोटिस: फिर हुआ नियमों में बदलाव, अब एक क्लास में शामिल हो सकते हैं इतने छात्र

सीबीएसई ने स्कूलों को नोटिस जारी किया है। क्लासरुम में छात्रों की संख्या को लेकर राहत मिली है। अब हर सेक्शन में अधिकतम छात्रों की संख्या 40 नहीं बल्कि 45 हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू हैं। 
CBSE का अहम नोटिस: फिर हुआ नियमों में बदलाव, अब एक क्लास में शामिल हो सकते हैं इतने छात्र

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केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या को लेकर सभी सम्बद्ध स्कूलों को महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने स्कूलों को एक सेक्शन में 45 छात्रों को पंजीकृत करने की अनुमति दी है। इससे पहले यह सीमा 40 थी। लेकिन विद्यालयों को सीधे प्रवेश के ऐसे मामलों को समायोजित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अब स्कूल कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अधिकतम 45 छात्रों की सीमा एक सेक्शन में रख सकते हैं।

9वीं से 11वीं के लिए स्टूडेंट्स के पंजीकरण के समय पोर्टल पर प्रत्येक सेक्शन  में 40 की सीमा से अधिक एडमिशन के कारण को दर्ज करना होगा। एडमिशन लेते समय इसे प्रवेश एवं निकासी रजिस्ट्री में भी दर्ज कर जरूरी होगा। यदि कोई स्कूल कक्षा एक से आठ तक निर्धारित संख्या 40 से अधिक या 45 विद्यार्थियों का एडमिशन लेता है, तो उसे प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर में कारण दर्ज करना होगा। अभिभावक के ट्रांसफर, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने,  गंभीर मेडिकल स्थिति या  फिर हॉस्टल शिफ्टिंग जैसे कारणों को लेकर छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। यह नियम सेशन 2025- 26 के लिए भी लागू होगा।

कितनी होनी चाहिए छात्रों की संख्या?

नियमों के तहत विद्यालय अधिकतम 45 छात्रों विद्यार्थियों को प्रवेश देगा। प्रत्येक क्लास की साइज 500 वर्ग फुट से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रति बालक एक वर्ग मीटर निर्मित तल क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी सभी स्कूलों को दिया गया है।

स्कूलों को रखना होगा इन बातों का ख्याल 

सभी स्कूलों को ओएसिस पोर्टल पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित 40 की सीमा से अधिक या अधिकतम 45 छात्रों को एडमिशन देने के लिए और असाधारण परिस्थितियों के कारण को दर्ज करना होगा। कोई भी स्कूल किसी भी परिस्थिति में प्रति क्षेत्र 45 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा। नियमों का उल्लंघन होने पर बोर्ड सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा सभी स्कूलों को यह सलाह दी गई है कि वह अपने भौतिक बुनियादी स्ट्रक्चर को  बढ़ाने की कोशिश करें। अन्य कक्षाओं का निर्माण करें।

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स्कूलों में सुनिश्चित हो छात्रों की सुरक्षा, CBSE ने बदले नियम 

स्कूलों में सुरक्षा को लेकर भी नियम बदले हैं। 21 जुलाई को इससे संबंधित नोटिस बोर्ड ने जारी किया था। नए नियमों के तहत  स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा की नियमित निगरानी और रखरखाव अब जरूरी होगा। स्कूल परिषद के विभिन्न सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे, इनकी निगरानी भी की जाएगी। निकासी द्वार, लॉबी, प्रवेश द्वार, गलियारा, सीढ़ियां, सभी क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम और खेल के मैदान में ऑडियो विजुअल सुविधा के साथ हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 15 दिनों की फुटेज रखने की कैपेसिटी वाला डिवाइस भी होना चाहिए। ताकि जरूरत पड़ने पर अधिकारी इसे चेक कर सकें। हालांकि शौचालय तथा वॉशरूम पर यह नियम लागू नहीं होगा।