नई दिल्ली , डेस्क रिपोर्ट । 2 फरवरी , बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियरिंग परीक्षा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (GATE 2022) को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है । भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की एक बेंच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी । बता दें की याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई है । इस मामले में दो याचिकाएं दर्ज की गई हैं – एक गेट 2022 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा – और दूसरी उमेश ढांडे की ओर से एक जनहित याचिका ।
यह भी पढ़े … MPPSC : उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा को लेकर संशोधित विज्ञप्ति जारी, जाने नवीन डिटेल्स
दाखिल याचिका के अनुसार देश मे फिलहाल ‘तीसरी लहर’ लहर का खतरा है । और इसी बीच याचिकाकर्ताओं को गेट परीक्षा के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिससे उम्मीदवारों के स्वास्थ्य पर जोखिम पैदा हो सकता है। सूत्रों की माने तो GATE 2022 का आयोजन 5, 6, 12 और 13 फरवरी को हो सकता है ।
इस बार 200 परीक्षा केंद्रों पर 9 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, याचिका के मुताबिक अब तक दिशानिर्देश भी जारी नहीं किए गए थे या परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करने के लिए प्रक्रियाएं भी निर्धारित नहीं की गई थीं। यदि छात्र परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर कीये जाते हैं तो , संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा । याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कई राज्यों ने पहले ही जनवरी और फरवरी 2022 में होने वाली अपनी कुछ परीक्षाओं को देश में तीसरी लहर के देखते हुए स्थगित कर दिया है।