UGC Updates: नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने कई नियमों में बदलाव किया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर आयोग ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटें तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में विदेशी छात्रों को दाखिला लेने से भी मना किया है।
HEI के अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर यूजीसी ने कही ये बात
यूजीसी ने नोटिस में कहा, ” भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEI) के अंतरराष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने भारत में यूजी और पीजी कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के निर्माण के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। नियमों को लागू करने के लिए यूजीसी द्वारा 30 सितंबर 2022 को ही सभी एचईआई को दिशानिर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं।”
क्या हैं नियम?
नए नियमों के मुताबिक एचईआई अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए उनके कुल स्वीकृत नामांकन के अलावा 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा सीटें बना सकते हैं। यूजीसी द्वारा नोटिस के मुताबिक इन दिनों यह देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शिक्षवादी और फंडिंग को आकर्षित करने के अवसर बढ़ रहे हैं। कई भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थान अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुँच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 25% सीटों को बनाने की अनुमति दी गई है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत को एक पसंदीदा स्थान बनाने और उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लिया है।
आयोग ने किया यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से अनुरोध
नोटिस के जरिए यूजीसी ने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं और उनके संबंध कॉलेजों और संस्थाओं से एक बार फिर प्रवेश के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों को अपनाने और लागू करने का अनुरोध किया है। साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त सीटें प्रदान करने का निर्देश भी दिया है।
विदेशों छात्रों को नहीं मिलेगा ODL प्रोग्राम में दाखिला
यूजीसी ने शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम में विदेशी नागरिकों का नामांकन न करने का निर्देश दिया है। यह आदेश ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम 2020 के विनियमन 23 के तहत जारी किया गया है। अब केवल भारत में वाले छात्र/नागरिक ही ओडीएल कार्यक्रमों में नामांकन के पात्र होंगे।