Chhattisgarh Employees DA Hike 2024 : केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद राज्यों ने भी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले डीए की दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की विष्णु साय सरकार ने भी कर्मचारियों पेंशनरों को होली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी वृद्धि की है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि देने का भी फैसला किया है।साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित की गई।इधर, पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का वेतन भुगतान किया जाएगा, अर्जित अवकाश में हड़ताल अवधि समायोजित होगी।
कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर का भी भुगतान
- सीएम ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी।
- इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगाअधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।
हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा
छत्तीसगढ़ की विष्णु साय सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों को भी बड़ी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।
कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति
सीएम ने कहा कि कर्मचारियों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।