नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप अपनी कार में बैठे हैं, अकेले हैं, तो भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। कार भी एक पब्लिक प्लेस है और अगर आप कार में अकेले हैं तो भी आपको मास्क (mask) लगाना जरूरी है। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई में कही।
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दरअसल सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि वो 9 सितंबर 2020 को अपनी कार में अकेले कहीं जा रहा था तब दिल्ली पुलिस ने उसे रोका और मास्क न लगाने पर 500 रूपये का जुर्माना लगा दिया। इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में दिक्कत क्या है। कार को भी एक सार्वजनिक स्थान की तरह ही माना जाएगा। कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर आप अपनी कार का विंडो खोलते हैं और कोरोना वायरस (corona virus) इतना प्रभावशाली व घातक है कि कुछ ही देर में शरीर में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। इसलिए अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है। अदालत ने कहा कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, ऐसे में नियमों का पालन किया जाना जरूरी है।
बता दें कि कोरोना का कहर देशभर में जारी है। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 1 लाख 15 हजार 736 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार को राजधानी में 5100 नए केस सामने आए और 17 मौत दर्ज की गई। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 17000 से अधिक है और सरकार इसपर नियंत्रण के लिए लगातार लोगों से सहयोग की अपील कर रही है।
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