Delhi High Court: कार भी पब्लिक प्लेस, अकेले हों तो भी मास्क लगाना जरूरी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप अपनी कार में बैठे हैं, अकेले हैं, तो भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। कार भी एक पब्लिक प्लेस है और अगर आप कार में अकेले हैं तो भी आपको मास्क (mask) लगाना जरूरी है। ये बात दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई में कही।

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दरअसल सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की थी, उसमें कहा गया था कि वो 9 सितंबर 2020 को अपनी कार में अकेले कहीं जा रहा था तब दिल्ली पुलिस ने उसे रोका और मास्क न लगाने पर 500 रूपये का जुर्माना लगा दिया। इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में दिक्कत क्या है। कार को भी एक सार्वजनिक स्थान की तरह ही माना जाएगा। कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर आप अपनी कार का विंडो खोलते हैं और कोरोना वायरस (corona virus) इतना प्रभावशाली व घातक है कि कुछ ही देर में शरीर में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। इसलिए अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है। अदालत ने कहा कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, ऐसे में नियमों का पालन किया जाना जरूरी है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।