कोरोना वायरस की गाइडलाइंस और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा स्पॉच फाइन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अलीराजपुर, यतेंद्रसिंह सोलंकी

जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले में द एपीडेमिक डिसीस एक्ट 1897 एवं कोविड-19 विनियम के तहत समस्त सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क निकलने वालों, सोशल डिस्टेन्सींग का पालन नहीं करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर स्पॉट फाइन संबंधित आदेश  जारी किया है।

उक्त आदेश के तहत बिना मास्क के पाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध 100 रूपये,  सोशल डिस्टेन्सींग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 200 रूपये, सोशल  डिस्टेन्सींग का पालन नहीं करने वाले संस्थानों एवं दुकानों के विरूद्ध एक हजार रूपये का स्पॉट फाइन अधिरोपित किये जाने संबंधित आदेश जारी किया है। उक्त आदेश  के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर एक हजार रूपये का स्पॉट फाइन संबंधित आदेश जारी किया गया है।

इस आदेश  का कडाई से पालन सुनिश्चित  कराए जाने के संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी,  समस्त नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी अधिकृत किया गया है।

 


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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