EPF: कोरोना सहित गंभीर खतरनाक बीमारी होने पर 24 घंटे में मिलेंगे 1 लाख रुपए, सर्कुलर जारी

minimum wage

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) ने ईपीएफ सदस्यों (EPF Employees) को बड़ी राहत दी है। EPF सदस्य Corona सहित “गंभीर जानलेवा बीमारी” के कारण अस्पताल में भर्ती (hospitalised) होने के मामलों में 1 लाख रुपये तक का “चिकित्सा अग्रिम” (medical advance) प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफ सदस्यों को अब कोई मेडिकल इमरजेंसी (medical emergency) होने पर बैंक या अन्य ऋणदाताओं से ऋण लेने की ऑप्शन होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPFO ​​के सर्कुलर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार आपातकालीन अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सा अग्रिम देने के लिए अनुमान प्राप्त करने की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। 1 लाख रुपये तक का चिकित्सा अग्रिम सक्षम कर्मचारी के उसी दिन दिया जा सकता है। यदि यह अग्रिम के आवेदन की प्राप्ति के तुरंत बाद के कार्य दिवस पर कार्य दिवस है।


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Kashish Trivedi

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