कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, मिलेगा नए संशोधित वेतनमान का लाभ, पेंशन भत्ते में 15 फीसद तक की वृद्धि, अक्टूबर से वेतन में होगी वृद्धि

Kashish Trivedi
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शिमला, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 6th Pay Commission पेंशनर्स (Pensioners)- पारिवारिक पेंशनरों (Family pensioners) और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को मूल वेतन मूल पर पारिवारिक पेंशन पेंशन भत्ता दिया जाएगा। 5, 10 और 15% की दर से पेंशन भत्ता (Pension allowance) प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 65 से 80 वर्ष तक की आयु के पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है और सैद्धांतिक रूप से इसकी सहमति दी गई है। जल्द एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षक और वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई है।

विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। वही वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। नए वेतनमान के जरिए अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी कीर्तन संशोधित वेतनमान प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

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दरअसल कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। 27000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निगम कंपनी किया जाएगा। इसमें सिर्फ किए जाने के साथ ही उनके वेतन सहित निजी कंपनी के शोषण से उन्हें मुक्ति मिलेगी। साथ ही यही कंपनी नई भर्ती भी करेगी और रोस्टर भी लागू करेगी।

इसके अलावा जिला न्यायालय के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का भी निर्णय लिया गया है। स्थानीय लोग की सुविधा को देखते हुए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को हटाकर बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 6 पदों के सृजन और भरने के लिए नई पुलिस चौकी खोलने की भी स्वीकृति दी गई है।

जिला न्यायालय के कार्यों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करें और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी अधिनियम 2005 में संलग्न सूची में संशोधन प्रतिस्थापन करने का निर्णय लिया गया है।


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