नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों (7th pay commission employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) का लाभ लेने के संबंध में एक बार फिर से मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय (Rail ministry) ने आदेश जारी करते हुए सीटीजी और रिटायरमेंट में इसके सुविधा को लेकर संशोधित नियम के आदेश जारी किए हैं। 23 सितंबर को जारी हुए इस आदेश को 23 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। वही सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को इस तरह सीटीजी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
सेवानिवृत्ति पर समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG) की स्वीकार्यता की गई है। इस सम्बन्ध में नविन आदेश जारी किये गए हैं, दरअसल रेल मंत्रालय द्वारा 23 सितम्बर को जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के दिनांक 09.02.2022 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि ये आदेश दिनांक 06.01.2022 से DOE/MoF के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 06.01.2022 के जारी होने से प्रभावी होंगे।
वहीँ आदेश के तहत अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। हालांकि पावती देना अनिवार्य होगा।इससे पहले 6 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि व्यय विभाग में ऐसे सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों में सेवानिवृत्ति के बाद निपटान पर समग्र स्थानांतरण अनुदान (सीटीजी) की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में मौजूदा नियमों के अनुसार, वर्तमान में एक तिहाई सीटीजी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी से अधिक के स्टेशन पर बसने के लिए स्वीकार्य है।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस विभाग में मामले पर विचार किया गया है। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 (ii) (ए) और (बी) के आंशिक संशोधन में दिनांक 13.07.2017 के सम संख्यांक के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारी में समग्र स्थानांतरण अनुदान के उद्देश्य के लिए, 20 किमी की स्थिति ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से, इस शर्त के अधीन हटा दिया जाता है कि निवास का परिवर्तन वास्तव में शामिल है।
सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए, पूर्ण सीटीजी स्वीकार्य होगा यानी पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से। कर्मचारी को इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में एक अनुबंध-I के रूप में स्व-विघटन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ।
7th CPC TA नियम: TA सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पात्रता
अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों के लिए और से निपटान के मामले में, सीटीजी का भुगतान इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 (ii) (ए) सं. 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 के अनुसार पिछले महीने के मूल वेतन के 100% की दर से किया जाएगा। ।
आदेश के मुताबिक जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
7वां सीपीसी यात्रा भत्ता नियम OM टूर/प्रशिक्षण/स्थानांतरण पर TA, दैनिक भत्ता, माइलेज भत्ता, यात्रा के लिए पात्रता होगी। ये आदेश कार्यालय ज्ञापन के जारी होने यानि 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हुए हैं।
वहीँ फरवरी में जारी आदेश के मुताबिक नियम में संसोधन किये गए, जिसके तहत बोर्ड के पत्र संख्या एफ(ई)आई/2017/एएल-28/41 दिनांक 24,08.2017 के अनुबंध के पैरा 4 (बी)'(i) और (ii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति पर सीटीजी की दरों का प्रावधान है। .वहीँ बोर्ड के पत्र संख्या F(E)I/2017/AL-28/41 दिनांक 24.08.2017 के अनुबंध के पैरा 4 (बी) (i) और (ii) के आंशिक संशोधन में, यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य रेलवे कर्मचारी के संबंध में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट के प्रयोजन के लिए ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी की शर्त थी।
वहीँ इस शर्त के अधीन हटा दिया जाता है कि निवास का परिवर्तन वास्तव में शामिल है। सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए, पूर्ण सीटीजी स्वीकार्य होगा यानी पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से प्रार्प्त करने के पात्र होंगे। कर्मचारी को संलग्नक के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।.
अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों में और से निपटान के मामले में, सीटीजी का भुगतान पिछले महीने के मूल वेतन के 100% की दर से पैरा 4 (बी) (i) और (ii) के अनुसार किया जाएगा।