इन कर्मचारियों को लगेगा झटका, नहीं मिलेगा DA इंक्रीमेंट का लाभ

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सातवें वित्त आयोग (7th pay commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। वहीं, कई राज्यों में महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीँ 18 महीने के बकाए एरियर्स पर पीएम मोदी जल्द फैसला लेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बकाए को बढ़ा दिया है। लेकिन यह लाभ सभी कर्मचारियों, खासकर 1 जून से 30 जून के बीच सेवानिवृत्त होने वालों को नहीं मिलेगा। क्योंकि नियम के तहत कहा गया है कि 1 जुलाई से सेवा में आने वाले कर्मचारियों को ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। यह लाभ 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता है।

हर महीने कर्मचारियों को 1000 से 5000 रुपये का नुकसान होता है, इस नियम के तहत ऐसा माना जाता है कि सत्र 1 जुलाई से ही शुरू हो जाता है। इस कारण 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस नए सत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसके कारण उन्हें इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है। इस नियम की विसंगति के तहत कर्मचारियों की पेंशन में हर महीने 1000 से 5000 रुपये का नुकसान होता है क्योंकि पेंशन आपके पिछले महीने के वेतन के आधार पर ही की जाती है। हर साल करीब 5000 कर्मचारी इस नियम के शिकार होते हैं, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है।

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मध्य प्रदेश सरकार के सेवा शर्त नियम के अनुसार जो कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में हैं उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। यदि कर्मचारी 30 जून को सुबह 5.30 बजे सेवानिवृत्त होता है, तो अगली तिथि अगले एक घंटे के लिए केवल 6.30 बजे शुरू होती है। यानी वह एक घंटे के अंतराल से वेतनवृद्धि से वंचित है।

हाईकोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि साल भर काम करने वाले को वेतनवृद्धि मिलनी चाहिए। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले भी वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। हाईकोर्ट ने यह फैसला 6 मार्च 2020 को राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया था. उधर, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद कुमार का कहना है कि यह वित्त आयोग का मामला है, जिस पर वित्त विभाग फैसला करेगा। सामान्य प्रशासन का इसपर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।


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