भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) ने पेंशन नियमों (pension rules) में संशोधन किया है। दरअसल सुरक्षा और खुफिया संगठन (security and intelligence organization) के सेवानिवृत्त अधिकारी (retired officer) के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने को लेकर यह रोक लगाई गई है। वहीं सुरक्षा और खुफिया संगठन के सेवानिवृत्त अधिकारी बिना संगठन की अनुमति के कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। वही नियमों की अवेहलना करने पर उनके पेंशन काटे जाएंगे।
दरअसल केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम, 2020 (Central Civil Services Pension Revision Rules, 2020) को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। जिसमें पेंशन मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत के तहत प्रशिक्षण विभाग ने भविष्य के अच्छे आचरण के अधीन नियम में एक खंड के रूप में इस शर्त को पेश किया है।
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बता दे की सुरक्षा और खुफिया संगठन में सेवा दिए रिटायर्ड अधिकारी अपनी सेवा से जुड़े कई तरह के अनुभव और नीति नियम तथा संगठनों से जुड़े कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पत्रिका और समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। जिससे कई तरह की खुफिया जानकारी संगठन के बाहर पहुंच जाती है। ऐसे संवेदनशील जानकारी को प्रकाशित होने से रोकने के लिए यह नियम और नीति तय किए गए हैं।
इसके साथ ही पेंशन नियम 1972 में संशोधन करते हुए कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूचित में शामिल संगठनों से पूर्व मंजूरी के बिना संगठन के अनुमति से कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा संबंधित संगठन के प्रमुख यह तय करेंगे कि प्रकाशन के लिए मामला संवेदनशील है अथवा नहीं। वही मामला संवेदनशील पाए जाने पर या फिर नियमों की अवहेलना करने पर पेंशन रोकी या काटी जाएगी।
अधिनियम में संगठन के अलावा खुफिया ब्यूरो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, राजस्व खुफिया निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विशेष सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल सहित अन्य सशस्त्र बल को शामिल किया गया है।