हाईकोर्ट का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, New Pay Revision पर मिलेगा लाभ, राशि वसूल नहीं करेगी सरकार

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विजयवाड़ा, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी के जीपीएफ खाते (Emloyees GPF Account) से राशि की निकासी कैसे कर सकती है। वहीं नए पे रिवीजन (New payy revision) से पूर्व अंतरित की गई राशि की निकासी नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार को आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा भी हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण आदेश किए हैं। जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ खातों से पैसे कैसे निकाल सकती है। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वी एस एस सोमयाजुलु की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वे जीपीएफ खातों से धन की वसूली की खबरों को देखकर हैरान हैं।


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Kashish Trivedi

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