भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए बड़े काम की खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि आवासीय परिसर में गैर घरेलू गतिविधियाँ होने पर वे गैर घरेलू कनेक्शन लें अन्यथा चेकिंग के दौरान कोई इस मामले में दोषी पाया गया तो जुर्माना वसूला जाएगा।
MP के कर्मचारियों के समर्थन में उतरे जयवर्धन सिंह, सरकार से जल्द महंगाई भत्ता देने की मांग
बिजली उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Zone Electricity Distribution Company) ने सलाह दी है कि वे संबंधित कार्यालय में जाकर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यावसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। इसके लिए उपभोक्ताओं को एक आवेदन अपना प्रयोजन गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए देना होगा।
विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन (Electricity Connection) लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपयोग करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है, तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूला जाएगा।