नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) ने एक बार फिर से रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेवा के दौरान के रेल सेवक के मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन (family pension), मृत्यु उपदान और अन्य देय के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जल्द पारिवारिक पेंशन का लाभ रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा।
इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चार 2021 को एक पत्र जारी किया गया था। DoPPW के कार्यालय ज्ञापन मैं कहां गया था कि सेवा के दौरान रेल कर्मचारियों के मृत्यु पर परिवारिक पेंशन, मृत्यु उपदान और अन्य देय के भुगतान के संबंध में निर्देश प्रदान करने के आदेश जारी किए गए थे। जिस पर Railway Board के निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

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वही एक बार फिर से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया है कि 4 जून 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक यह आदेशित उन कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होते हैं। जो जारी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवा के काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वही आदेश उन कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, जो जारी आदेश के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना(Old pension scheme)- NPS में शामिल है। उनके भी पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य देय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा।
इसके अलावा 3 मई 2019 के संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण हुए व्यवधान को देखते हुए अब रेलवे कर्मचारी के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए छूट अवधि को मई 2023 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है l जिसके लिए नियम और शर्तें पहले जैसी रखी गई है।