कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, पालन करना होगा अनिवार्य, रोटेशनल ट्रांसफर पर बड़ी अपडेट

Govt employee news

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कर्मचारियों (Government Employees) के लिए आदेश पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का रोटेशन ट्रांसफर (rotational transfer) करना आवश्यक होगा। मामले में मंत्रालय का कहना है कि समय-समय पर इन पदों के संचालन में कई खामियां देखी जा रही है। इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखना होगा और संवेदनशील पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को दो से 3 वर्षों के बाद रोटेशनल ट्रांसफर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

आदेश में कहा गया है कि सीवीसी सर्कुलर संख्या 03/09/13 दिनांक 11.09.2013 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 29062/6/2015-AIS(I)(पीटी.आई) दिनांक 30.09.2015, उपर्युक्त विषय के तहत जारी दिशा-निर्देशों का संदर्भ आमंत्रित करना है। इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर अनुपालन के लिए सभी के ध्यान में लाया गया है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi