पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, पेंशन नियम पर विभाग ने जारी किए आदेश, जाने नई अपडेट वरना लगेगा झटका

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।  पेंशनर्स के पेंशन (Pensioners Pension) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन भोगियों (pensioners) के लिए कल्याण विभाग (department) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए है। जिसमें पेंशनर्स के लिए डेडलाइन (Deadline) तय कर दी गई है। वहीं 25 मई तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण मई माह के पेंशन रोके जा सकते हैं। इससे पहले अप्रैल महीने के पेंशन भी कर्मचारियों के खाते में काफी देर से पहुंचे थे। दरअसल उनके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापन (Life certificate verification) कार्य पूरा नहीं करने के कारण के पेंशन को रोक दिया गया था। वही एक बार फिर से विभाग ने सभी को निर्देश जारी करते हुए जल्द से जल्द 25 मई तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

जारी आदेश के मुताबिक मासिक पेंशन के कुशल प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा पेंशनभोगियों को 25 मई तक अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया समाप्त करने को कहा है। कई पेंशनभोगी समय पर अपना डेटा अपडेट करने में विफल रहे है, इसलिए इस महीने की शुरुआत में सभी रैंक के हजारों पूर्व सैनिकों की पेंशन उनके बैंक खातों में जमा नहीं की गई थी।

रक्षा मंत्रालय ने आज जारी किए गए एक बयान में कहा कि यह पता चला है कि 43,774 पेंशनभोगियों को पेंशन प्रशासन प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक अपनी वार्षिक पहचान, न तो ऑनलाइन और न ही अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पूरी की है। इसके अलावा, लगभग 1.2 लाख पूर्व-2016 सेवानिवृत्त ने बयान के अनुसार किसी भी उपलब्ध विकल्प द्वारा अपनी वार्षिक पहचान पूरी नहीं की है।

ये पेंशनर्स अब भीपिछली पेंशन प्रणाली पर हैं, और पुराणी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वार्षिक पहचान और जीवन प्रमाणन प्रक्रिया जारी रखने और समय पर पेंशन क्रेडिट के लिए एक कानूनी आवश्यकता है। पहचान और जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने और मान्य करने के लिए, कई ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प हैं।

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हालाँकि, क्योंकि उनके वार्षिक पहचान डेटा को उनके संबंधित बैंकों द्वारा महीने के अंत तक मान्य नहीं किया जा सकता था। अप्रैल 2022 के लिए पेंशन को स्पर्श पर 4.47 लाख पेंशनरों में से 58,275 पेंशनभोगियों के लिए विशेष एकमुश्त छूट के माध्यम से जमा किया गया था।

बता दें कि इससे पहले अगले साल लाइफ सर्टिफिकेट पर आदेश जारी करते हुए मंत्रालय और विभाग ने कहा था कि पेंशन वितरण बैंकों (पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाण पत्र दर्ज किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी शारीरिक रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है। पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, यदि पेंशनभोगी किसी ‘नामित अधिकारी’ द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म जमा करता है।

सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार, एक पेंशनभोगी जो निर्धारित प्रपत्र में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्दिष्ट नामित अधिकारियों की सूची अनुबंध में संलग्न है। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।


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