कर्मचारी-प्राध्यापकों को जल्द मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ! 6 सप्ताह में फैसला संभव, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के अशासकीय महाविद्यालय (private college) के प्राचार्य (Employees-professors) को अब तक सातवें वेतनमान (7th pay Scale) का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले में कई जगह अपना पक्ष रखे जाने के बाद अब अशासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने हाईकोर्ट (MP High court) का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए थे लेकिन पूर्व के आदेश की एक बार फिर से अवेलहना पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश की अवहेलना पर उच्च शिक्षा विभाग (higher education Department)  सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव शैलेंद्र सिंह, वित्त के प्रमुख सचिव मनोज गोविल सहित उच्च शिक्षा के आयुक्त दीपक सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा अशासकीय महाविद्यालय पर अध्यापक संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और डीएन जैन कॉलेज जबलपुर के सहायक प्राध्यापक शैलेंद्र कुमार जैन की ओर से वकील एलसी पटने और अभय पांडे ने पक्ष रखा।


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