केंद्र सरकार के सभी राज्यों सख्त निर्देश, आगे ना हो इस नियम का इस्तेमाल…

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (central government) ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। जिसके तहत अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (information technology act) के निरस्त धारा 66ए के तहत मामला दर्ज नहीं किए जा सकेंगे। बता दें कि इस धारा के अंदर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना जारी किया जाता था।

केंद्र सरकार ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act 2000) की निरस्त धारा 66 ए के तहत मामले दर्ज नहीं करने के लिए कहें। आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता था।


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Kashish Trivedi

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