MP: कोरोना केसों ने बढ़ाई चिंता, गृह विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, इनकी छूट-ये रहेंगे प्रतिबंधित

Kashish Trivedi
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Shivraj

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में कोरोना केसों (corona cases) में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिस पर अब राज्य शासन ने प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर्स को  गाइडलाइन (guideline) जारी किया है। गृह विभाग (home department) द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले और समारोह में जनसमूह को एकत्रित नहीं होना है। वह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि उप निर्वाचन से संबंधित 8 जिलों में 29 सितंबर को जारी दिशानिर्देश लागू किया जाएगा।

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  • इसके अलावा समस्त प्रकार की दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल नियत समय से खुल सकेंगे।
  • हालांकि सिनेमाघर और थिएटर कुल क्षमता के 50 फीसद की सीमा तक ही संचालित किए जाएंगे।
  • इसके अलावा मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे और उनकी समस्त गतिविधियां जारी रहेगी।
  • साथ ही समस्त खेलकूद के स्टेडियम और स्विमिंग पूल 50% की दर्शक दीर्घा के साथ संचालित किए जाएंगे।
  • वही रेस्टोरेंट और क्लब्स ऑफिसर जनता के साथ corona प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे।
  • इसके अलावा जिम, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर 50 % क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि 15 अक्टूबर से 100 फीसद क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है।
  • शादी-विवाह आयोजन में दोनों पक्ष को मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि शामिल हो सकेंगे। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
  • अधिकतम 200 व्यक्ति की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है।
  • कॉलोनी मोहल्ले में दशहरा के दौरान गरबा आयोजन में 50 फीसद की क्षमता तक की उपस्थिति जिला कलेक्टर को सूचित कर आयोजित की जा सकेगी।
  • इसके अलावा पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

MP: कोरोना केसों ने बढ़ाई चिंता, गृह विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, इनकी छूट-ये रहेंगे प्रतिबंधित

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झांकी मूर्ति के लिए तय हुए नियम

इसके अलावा त्योहारों के मद्देनजर भी विभाग ने सभी जिले के कलेक्टर जिला अधिकारी को आदेश जारी किए हैं। वही धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए इस के दिशा निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है

  • दरअसल मध्यप्रदेश में पंडाल का आकार अधिकतम 30 से 45 फीट नियत किया गया है।
  • वही झांकी स्तर पर श्रद्धालु दर्शन की भीड़ एकत्र ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। आयोजकों को इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
  • वही ताजिया और मूर्ति के विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा लिया जाएगा।
  • विसर्जन स्तर पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति के समूह को अनुमति दी गई है।
  • इसके लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।
  • वहीं प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए। जिससे भीड़ ना हो। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह को भी अनुमति नहीं दी गई है।
  • MP: कोरोना केसों ने बढ़ाई चिंता, गृह विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश, इनकी छूट-ये रहेंगे प्रतिबंधित

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