एलोपैथी वाले बयान पर स्वामी रामदेव को दिल्ली HC ने भेजा नोटिस, एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब, ये था मामला

Lalita Ahirwar
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा दिये गए एलोपेथी वाले बयान को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। देश के डॉक्टरों की कुल सात संस्थाओं द्वारा स्वामी रामदेव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ “गलत सूचना फैलाने” के लिए नोटिस जारी करते हुए उनके बयान पर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होने की संभावना है।

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दरअसल, स्वामी रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीके को लेकर डॉक्टरों की आलोचना की थी। बाद में टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। वीडियो में उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल करते हुए कहा था कि “कोविड -19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों लोग मारे गए हैं”। इस बयान के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टर्स द्वारा रामदेव का विरोध किया गया। कई राज्यों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं ने रामदेव के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए बयान को वापस लेने के लिए कहा।


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