Electricity: बिजली बिल की वसूली को लेकर ऊर्जा मंत्री तोमर ने दिए बड़े निर्देश

Kashish Trivedi
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Electricity employees

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में विद्युत वितरण कंपनियों (power distribution companies) में भारी खामियां देखी जा रही है जिसके बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) लगातार इस मामले में समीक्षा बैठक करें हैं। वहीं अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। बीते दिनों समीक्षा बैठक करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा विद्युत शुल्क (Electricity bil) और उपकर (cess) की वसूली में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए।

कम्पनियों से Electricity bil एवं उपकर की वसूली में कोताही न करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय की समीक्षा के दौरान दिये। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें और लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करें।

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उन्होंने कहा कि कम से कम तीन माह में एक बार इसकी समीक्षा करें, जिससे वसूली में तेजी आये। मंत्री तोमर ने निर्देश दिए हैं कि लायसेंस देने के संबंध में लंबित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करें। सभी अधिकारी मैदानी स्तर पर निरीक्षण करें। RRC के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करें।

विद्युत दुर्घटनाओं की तुरंत करें जाँच

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। तुरंत जाँच करें, जिससे सही तथ्य सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि कोर्ट में लंबित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करें, जिससे सही निर्णय हो। ऊर्जा मंत्री तोमर ने रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और नये सर्किल ऑफिस खोलने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि सुरक्षा निरीक्षकालय को संसाधन उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


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