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SAHARA पर EOW की बड़ी कार्रवाई, 44 पर FIR दर्ज, BJP विधायक हुए मुखर

Written by:Kashish Trivedi
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उज्जैन, डेस्क रिपोर्ट। SAHARA कंपनियों (SAHARA company) के खिलाफ उज्जैन ने ईओडब्ल्यू (Ujjain EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। निवेशकों (investors) के पैसे लौटाने के लिए सहारा ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निवेशकों से करो रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में उज्जैन EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल EOW द्वारा प्रकरण दर्ज कर सहारा कंपनी पर शिकंजा कसा गया है। वही SAHARA कंपनी पर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की गई है।

दरअसल सुब्रत राय (Subrata Roy) सहारा से 44 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, उज्जैन संभाग, दिलीप सोनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उज्जैन-रतलाम, शाजापुर, मंदसौर सहित आगर मालवा, आलोट के निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहित SAHARA स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड में निवेश किया गया था। सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड सहित सहारा की कई और शाखाओं में वर्ष 2011 से वर्ष 2020 के मध्य 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपए फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा किए गए थे।

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हालांकि सहारा कंपनी के संचालकों द्वारा अपराधिक षडयंत्र रचा गया और 3000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर निवेशकों की राशि वापस नहीं कर उसे गबन किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कई केस कई राज्यों के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए हैं। इसी बीच उज्जैन EOW द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें भाजपा विधायक मुखर हुए हैं और निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए SAHARA पर कड़ी कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं।

प्रकरण में सुब्रतो राय सहित SHARA कंपनी के लखनऊ, गोमती नगर, फतेहाबाद, जहानाबाद, फतेहपुर, जहानाबाद, वाराणसी, अलीगंज, जानकीपुरम, झांसी, भुज, अहमदाबाद, भुनेश्वर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै, नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ता-धर्ता के विरुद्ध प्रकरण धारा 409 420 120 बी भादवी एवं धारा चेक मध्य प्रदेश निक्षेप को के हितों का संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

Kashish Trivedi
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