नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने कर्मचारियों-सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की है। पात्र परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपये तक PF, Pension और बीमा (EDLI) के ऑनलाइन भुगतान का लाभ उठाने के लिए EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन ई-नामांकन (E-Nomination) के संबंध में ट्वीट किया है।
EPFO खाताधारकों को बता दें कि ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) का उद्देश्य पात्र परिवार के सदस्यों को पीएफ, पेंशन और बीमा (EDLI) का 7 लाख रुपये तक का ऑनलाइन भुगतान करना है। इसके लिए EPFO खाताधारकों को स्व घोषित दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। स्व-घोषणा ई-नामांकन के लिए पर्याप्त है। नियोक्ता से दस्तावेज़ीकरण और अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब ई-नामांकन (E-Nomination) दाखिल करने के लिए यूएएन लॉगिन का उपयोग करना होगा। UAN एक 12-अंक संख्या है, जिसे प्रत्येक ग्राहक को सदस्य के वर्तमान में सक्रिय PF खाता संख्या से जोड़कर आवंटित किया जाता है। ज्ञात हो कि दिसंबर 2016 से किसी भी नए सदस्य को UAN के कोड नंबर (code number) से जुड़ा एक यूएएन नंबर आवंटित करना होगा।
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कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 (EDLI Scheme) एक बीमा योजना है, जो उन सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 या धारा 17 के तहत छूट प्राप्त PF योजनाओं के सदस्य हैं। EPF और एमपी अधिनियम, 1952 के EDLI योजना को नियोक्ताओं द्वारा मामूली योगदान (मासिक मजदूरी का 0.5 प्रतिशत, 15,000 रुपये की अधिकतम मजदूरी सीमा तक) का लाभ दिया जाता है। वहीँ इस योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों द्वारा कोई अंशदान देय नहीं है। ईडीएलआई योजना के तहत देय लाभों को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है।
EPFO की वेबसाइट के अनुसार, EPFO सदस्य अपने यूएएन के साथ प्रमाणित आधार और बैंक विवरण के साथ अब अपने पीएफ निकासी / निपटान / हस्तांतरण दावों को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ खाताधारकों द्वारा एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
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— EPFO (@socialepfo) August 6, 2021