कोलकाता, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने कर्मचारियों (employees) के हित में जो बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही अब कर्मचारियों को डीए एरियर्स का भुगतान (DA Arrears Payment) किया जाएगा। दरअसल कई महीनों से कर्मचारियों का डीए एरियर्स (DA Arrears) अटका हुआ है। इसको लेकर अब हाईकोर्ट में कर्मचारियों को संचित महंगाई भत्ते के 20% के भुगतान के आदेश दिए हैं। वहीं कर्मचारियों को यह भुगतान 23 जून तक किया जाएगा। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो राज्य संचालित बिजली कंपनियों, WBSETCL और WBSEDCL को 23 जून तक कर्मचारियों को संचित महंगाई भत्ते (DA) का कम से कम 20% का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को अपने आदेश में राज्य की बिजली कंपनियों के सीएमडी और दो महाप्रबंधकों के वेतन और भत्ते जारी करने के लिए 20% भुगतान को सशर्त बना दिया।
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अदालत ने आदेश दिया कि उपरोक्त भुगतान के बाद ही पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के CMD और दो महाप्रबंधकों के वेतन (salary) और भत्ते (allowances) इस अदालत की छुट्टी के बाद 24 जून 2022 को किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पहले के एक अदालती आदेश का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।
WBSETCL के MD शांतनु बसु और निदेशक श्यामा रॉय चौधरी शुक्रवार को कथित अवमानना के रूप में अदालत में थे। HC ने 36 किश्तों में डीए का भुगतान (DA payment) करने के लिए अवमानना के वकील द्वारा प्रार्थना को ठुकरा दिया। अदालत ने इसके बजाय दोनों कंपनियों को कम से कम पांच लेकिन आठ से अधिक किश्तों में डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति मंथा ने एक बार में बकाया भुगतान (aarears payment) करने में उनकी “अक्षमता” की जांच करने के लिए कंपनियों के वर्तमान और पूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड की मांग की। इन्हें 24 जून की सुनवाई से पहले जमा किया जाना है।