कर्मचारी-पेंशनर्स के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ, जल्द होगा बकाए का भुगतान

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भुवनेश्वर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (employees) और पेंशनर्स (pensioners) पर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी को उसके वेतन (salary) और पेंशन (pension) के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 300 A के तहत उसके लिए संपत्ति के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इसके साथ ही कर्मचारी को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

साथ ही हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को जल्द से जल्द Arrears interest भुगतान के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी को उसके वेतन या पेंशन का अधिकार, जैसा भी मामला हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। .


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Kashish Trivedi

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