क्रमोन्नति और प्रमोशन पर हाई कोर्ट क बड़ा फैसला, MP कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Govt employee news

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में कर्मचारी प्रमोशन (MP Employees Promotion) पर हाई कोर्ट (High court) ने बड़ा फैसला दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पदोन्नति (promotion) से इनकार करने वाले कर्मचारियों को क्रमोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसमें राज्य शासन को कर्मचारियों को ब्याज (Interest) सहित एरियर (Arrears) का भुगतान करना होगा।

दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रेखा शर्मा ने याचिका दायर की थी। रेखा शर्मा उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेडिकल स्कूल जबलपुर में कार्यरत है। याचिका दायर करते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी उन्होंने पदोन्नति का लाभ नहीं लिया था। बावजूद इसके जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें क्रमोन्नति से वंचित कर दिया गया। इस मामले में याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विवेक अग्रवाल कर रहे थे।

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