अनुकंपा नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 6 सप्ताह के अंदर जारी होंगे आदेश

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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट हाईकोर्ट (High court) ने अनुकंपा नियुक्ति उम्मीदवारों (compassionate appointment Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि 6 सप्ताह के अंदर निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोई कारण बताए अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के दावा बिना कोई कारण बताए खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी निर्णय को लेने के पीछे उसका सार होता है। उसके कोई कारण होते है। बिना कारण बताए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। वही HC ने विश्वविद्यालय को छूट दी है कि 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति खारिज करने का कारण दर्शाते हुए आदेश जारी किए जाएं।


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Kashish Trivedi

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