नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स से पेंशन (Pensioners Pension) पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर स्पष्टीकरण दिया गया है। वही एनवीएस के किन अधिकारियों (NVS Employees) को किस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस पर विस्तृत जानकारी दी गई है। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 मई 1987 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। जिसके तहत सभी अंशदाई भविष्य निधि लाभार्थी को पेंशन योजना में शामिल किया गया था। हालांकि यह योजना उनके लिए थी, जो 1 जनवरी 1986 को सेवा में थे।
वही NVS के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 1988 को सीपीएफ योजना का लाभ दिया गया था। CCS पेंशन नियम 1972 (CCS Pension rule 1972) का लाभ एनवीएस के कर्मचारियों को देने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विचार किया गया। लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं विभाग द्वारा 16 मार्च 2000 के निर्देश के अनुसार एनवीएस कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन योजना का लाभ देना नीतिगत व्यवस्था के विरुद्ध था।